d d tiwari
11 years 11 months ago
भिक्षावृत्ति कराने वाले संगठित गिरोहों का पता भिक्षा मागनेवालो बच्चों के माध्यम से चल सकता है विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है दण्डप्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 344 के अंतर्गत इस अपराध के लिए अभियुक्त माना जाकर कार्यवाही की जावे एवं अधिसूचना द्वारा सभी राज्य सरकारें भिक्षा मागने पर प्रतिबंध लगाने हेतु इसे अपराध मानकर कारावास या दण्डात्मक कार्यवाही घोषित करे तथा भिक्षा मागने वाले सभी बच्चों के लिए एक भिक्षावृत्ति निवारण केन्द्र हर जिले में खोले जावे
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